Dry Day Alert : लुधियाना पश्चिम उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब आबकारी विभाग ने तीन दिन के लिए ड्राई डे घोषित किया है। आदेशों के अनुसार, 17 जून की शाम 7 बजे से 19 जून शाम 6 बजे तक, और 23 जून को मतगणना वाले दिन, शराब की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस अवधि में न केवल बिक्री, बल्कि शराब का वितरण और सेवन भी प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश का दायरा: तीन किलोमीटर क्षेत्र में लागू
आबकारी विभाग के कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ उसके तीन किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में भी लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति शराब का व्यापार, उपभोग या वितरण नहीं कर सकेगा।
सख्त निगरानी और पालना के निर्देश
कमिश्नर जोरवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। विभाग ने यह भी कहा है कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके।
चुनावी कार्यक्रम की अहम तारीखें
लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए मतदान 19 जून को होगा, जबकि मतगणना 23 जून को की जाएगी। इसी कारण प्रशासन ने 23 जून को भी शराब पर रोक लगाते हुए ड्राई डे घोषित किया है।
शांतिपूर्ण चुनाव के लिए उठाया गया कदम
प्रशासन का मानना है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने और -शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए शराब की बिक्री पर रोक आवश्यक है। इससे मतदाता निर्भय होकर मतदान में भाग ले सकेंगे और चुनाव की निष्पक्षता बनी रहेगी।
चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई
यह कदम चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है, जिसके तहत चुनाव क्षेत्र में मतदान से पहले और मतगणना के दिन शराब पर रोक लगाई जाती है। इससे मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकने में मदद मिलती है।
व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए अलर्ट
इस आदेश के चलते शराब विक्रेताओं और होटलों को पहले से सूचना दी जा रही है ताकि वे अपने संचालन को समय पर बंद कर सकें। साथ ही नागरिकों को भी सलाह दी जा रही है कि वे इस दौरान शराब खरीदने या सेवन से दूर रहें, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है।